चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 08/2020 में नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को आरोपी अभिषेक सिंह को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चक्रधरपुर थाना में 24 जनवरी 2020 को धारा 363/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पर नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप था।
मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। मामला विशेष पॉक्सो वाद संख्या 19/2020 के रूप में विचाराधीन था।
अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
इस मामले में अदालत का फैसला नाबालिगों से जुड़े अपराधों में सख्त कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।














