चाईबासा: साइबर ठगी कर अवैध रूप से रुपये निकालने के मामले में चाईबासा की अदालत ने दो दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 51/2023, दिनांक 23 मई 2023 से संबंधित है।

मामले में अनिकेत कुमार मिश्रा, पिता बासुकीनाथ मिश्रा, निवासी तेलोडीह, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह तथा छोटू मंडल, पिता सुंदर मंडल, निवासी मारगोड़ीह, थाना गांडेय, जिला गिरिडीह को आरोपी बनाया गया था। दोनों पर साइबर ठगी कर अवैध रूप से रुपये निकालने का आरोप था।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तत्कालीन पुलिस अधिकारी पुन्नू कुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के क्रम में 31 अगस्त 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने इन धाराओं में सुनाई सजा:
- धारा 419 भादवि: 2 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000 जुर्माना
- धारा 420 भादवि: 4 वर्ष का कारावास एवं ₹4,000 जुर्माना
- धारा 66(सी) आईटी एक्ट: 2 वर्ष का कारावास एवं ₹65,000 जुर्माना
- धारा 66(डी) आईटी एक्ट: 2 वर्ष का कारावास एवं ₹65,000 जुर्माना
इस तरह अदालत ने साइबर अपराध के मामले में दोनों आरोपियों को कठोर सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामले में पुलिस की ओर से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।














