हथियार और गोली रखने के मामले में आरोपी को तीन साल तक की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

चाईबास: मुफस्सिल थाना कांड संख्या 100/2023 में अवैध हथियार, गोली और मोटरसाइकिल रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी मार्कण्डेय सिंह कुंटिया उर्फ डुसा को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी के खिलाफ धारा 411 भादंवि, धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट एवं धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 16 जून 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम भूतापुंडा निवासी मार्कण्डेय सिंह कुंटिया उर्फ डुसा को पकड़कर तलाशी ली थी।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, दो चक्र जिंदा गोली तथा बिना नंबर की मोटरसाइकिल (JH05AV-1187) बरामद की गई थी। बरामद हथियार और गोली के संबंध में आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद मामले की जांच पूरी की और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

मामले की सुनवाई के दौरान सत्रवाद संख्या 520/2023 में 31 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा आरोपी मार्कण्डेय सिंह कुंटिया उर्फ डुसा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

न्यायालय ने धारा 411 भादंवि में 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि धारा 26 आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष के कारावास की सजा दी है।

AnupSrivastav
Author: AnupSrivastav

State Prabhari, Jharkhand Zee Bharat News

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