निजी स्कूलों में छात्र सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, दो दिन में मांगी परिवहन व्यवस्था की रिपोर्ट

अकबरपुर, कानपुर देहात।

जनपद के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में छात्र सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने छात्र परिवहन व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी निजी विद्यालयों से विद्यालयी वाहनों एवं परिवहन व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों के अनुसार विद्यालयों को अपने यहां संचालित बस, वैन, ऑटो, ई-रिक्शा अथवा अन्य माध्यमों से होने वाले छात्र परिवहन का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्ट में प्रत्येक वाहन का पंजीकरण नंबर, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, परमिट, चालक एवं परिचालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जानकारी शामिल रहेगी।

प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना सभी विद्यालयों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। परिवहन व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही या निर्धारित मानकों की अनदेखी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों से समयबद्ध रूप से रिपोर्ट प्राप्त कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन से परिवहन सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखने की अपील भी की है।

यह पहल जनपद में छात्र सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी से विद्यालयी परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।

संवाददाता : रोमेश

ज़ी भारत न्यूज़

अकबरपुर, कानपुर देहात

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Author: Romeshkumar

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