बाराबंकी में यूरिया वितरण फिर हुआ सुचारु, सर्वर समस्या खत्म; कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

रिपोर्ट, सुरेंद्र सिंह चौहान।

बाराबंकी,
दिनांक-23 जुलाई 2026
जनपद में उर्वरक वितरण के दौरान विभिन्न कम्पनियों की पी0ओ0एस0 मशीन में विगत कई दिनों से आ रही सर्वर समस्या के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि पी0ओ0एस0 मशीन की सर्वर समस्या समाप्त हो गयी है, जिला कृषि अधिकारी द्वारा मुबारकपुर, दनियालपुर, समिति का निरीक्षण भी किया गया, निरीक्षण के समक्ष पी0ओ0एस0 मशीन चलवाकर कृषकों में सुचारू रूप से उर्वरक वितरण प्रारम्भ कराया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सायं 05 बजे तक 105 पैक्स/समितियांे से 4251 कृषकों को 13153 बोरी यूरिया तथा 787 निजी बिक्री केन्द्र से 17938 कृषकों को 39443 बोरी यूरिया का वितरण हुआ है।

जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि जिनकी मशीन में अभी भी सर्वर की अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वह अपनी मशीन को एक बार आॅफ कर दे एवं पुनः आॅन करके इण्टरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करते हुए लाॅगिन करें एवं सेल करने के लिए मशीन को तैयार करें, इसके पश्चात भी समस्या का निराकरण न हो रहा हो तो तत्काल उर्वरक कन्ट्रोल रूम नं0 9116295764 पर अथवा अपने सम्बन्धित थोक उर्वरक विक्रेता के माध्यम से अपनी फमर्, IFMS ID /मो0नं0, पी0ओ0एस0 मशीन कम्पनी का नाम सहित अपनी समस्या से तत्काल अवगत करायें।

जिला कृषि अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 489292 बैग यूरिया जनपद में उपलब्ध है। किसान भाई अपने नजदीकी समिति/निजी बिक्री केन्द्र से अपनी फार्मर रजिस्ट्री/भूमि अभिलेख के अनुसार अपनी फसल की आवश्यकता के अनुरूप संस्तुत मात्रा में उर्वरक प्राप्त कर सकते है।
जनपद में पी0ओ0एस0 मशीन में सर्वर की समस्या के दृष्टिगत कृषकों को सुचारू रूप से उर्वरक प्राप्त हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी द्वारा तहसीलवार सम्बन्धित उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं अपर जिला सहकारी अधिकारी को पर्यवेक्षीय अधिकारी नामित करते हुए उन्हें एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण सील रहकर नियमानुसार सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित करायें।
दिनांक 22.07.2026 को उप जिलाधिकारी-रामनगर, आकांक्षा गुप्ता द्वारा उर्वरक बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान मेसर्स दीक्षित खाद भण्डार, बुढ़वल रामनगर, दुर्गा खाद भण्डार, रामनगर एवं बिन्दु कुमार अग्रवाल गनेशपुर के प्रतिष्ठान पर पायी गयी अनियमितता के क्रम में इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।
अधिक दर पर यूरिया बिक्री की प्राप्त शिकायत के क्रम में मेसर्स अब्दुल हाई खाद भण्डार, भैरमपुर के उर्वरक प्रतिष्ठान का आज श्री देशराज, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गु्रप-ए/उर्वरक निरीक्षक, बाराबंकी से जांच करायी गयी, जांच के दौरान विक्रेता के स्टाक में भिन्नता पाये जाने एवं मौेके पर उपस्थित कृषक श्री वीरेन्द्र पुत्र श्री राम दुलारे, निवासी मथुरा भिटौली एवं समर सिंह पुत्र श्री ननकऊ द्वारा विक्रेता के विरूद्ध अधिक दर पर उर्वरक बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये बयान के क्रम में विक्रेता की दुकान/गोदाम सील किया गया। जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरान्त विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 की कार्यवाही की जायेगी।
़ जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि कृषकों को निर्धारित दर पर बिना किसी टैगिंग के उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से उनकी फार्मर रजिस्ट्री/भूमि अभिलेख के अनुसार संस्तुत मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करायें, जिन कृषकों का फार्मर रजिस्ट्री चकबन्दी/खतौनी आधार में नाम में मिस्मैच व वरासत न हो पाने अथवा अन्य किसी कारण से बनने में समस्या आ रही हो तो उसका भौतिक रूप से सत्यापन/पुष्टि कर उनके भूमि अभिलेख एवं फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक उपलब्ध करायें, जिसका पूर्ण विवरण बिक्री पंजिका में कृषक का नाम, पता, मो0नं0, फार्मर पंजीकरण संख्या/भूमि का विवरण एवं बोयी गयी फसल आदि अनिवार्य रूप से अद्यतन पूर्ण करें। यदि कोई विक्रेता निर्धारित दर अधिक दर पर बिक्री करते हुए अथवा टैगिंग करते हुए पाया जायेगा, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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