चाईबासा :- समाहरणालय सभाकक्ष मे “उपायुक्त”पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता मे सूचना का अधिकार अधिनियम की बैठक सम्पन्न,जनसूचना पदाधिकारियों को “उपायुक्त” ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए

पश्चिमी सिंहभूम से स्टेट प्रभारी, झारखंड,अनूप श्रीवास्तव की रिपोर्ट जी भारत न्यूज़

पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर उपायुक्त, प्रभारी उपसमाहर्ता सामान्य शाखा सहित जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तर के विभिन्न कार्यालयों के जन सूचना पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रगति एवं उनके निष्पादन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों द्वारा आवेदनों के विरुद्ध उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा तदर्थ प्रेषित मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही लंबित मामलों के निष्पादन, निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन एवं सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त के द्वारा कहा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनविश्वास को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

इसलिए सभी जन सूचना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन किया जाए तथा आवेदकों को स्पष्ट, सटीक एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही निर्देशित किया गया कि अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित न रखा जाए तथा तदर्थ प्रेषण की प्रक्रिया को यथासंभव कम करते हुए संबंधित कार्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं उत्तरदायी कार्यशैली अपनाई जाए। बैठक में बेहतर समन्वय, प्रशासनिक दक्षता एवं नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया।

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