खरसावां:सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के मामले में खरसावां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीडीएस डीलर विनोद नायक (45 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान और तथ्यों के सत्यापन के उपरांत की गई।
मामला खरसावां थाना कांड संख्या 25/26 से जुड़ा है, जिसमें 29 मई 2026 को BNS की धारा 316(5) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सत्यापन के दौरान सामने आई गंभीर स्टॉक विसंगति
प्रशासन की ओर से खरसावां प्रखंड के निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न के स्टॉक और संबंधित अभिलेखों का विशेष सत्यापन कराया गया था। इसी क्रम में ग्राम तेलीसाई के पीडीएस डीलर विनोद नायक की दुकान की जांच की गई।
अभिलेखों के अनुसार दुकान में 15,142 किलोग्राम चावल और 3,892 किलोग्राम गेहूं का स्टॉक उपलब्ध होना अपेक्षित था। हालांकि, भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में चावल का स्टॉक शून्य पाया गया। स्टॉक में पाई गई इस गंभीर विसंगति को लेकर संबंधित थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
जांच के बाद हुई गिरफ्तारी
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अनुसंधान एवं उपलब्ध तथ्यों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने पीडीएस डीलर विनोद नायक को गिरफ्तार कर लिया।
जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के स्टॉक, अभिलेखों और वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी एवं जांच की जा रही है। जांच के दौरान खाद्यान्न के दुरुपयोग, गबन, स्टॉक में अनियमितता अथवा अभिलेखों में किसी प्रकार की विसंगति सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लाभुकों के हितों की सुरक्षा पर जोर
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब एवं पात्र लाभुकों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
प्रशासन के अनुसार PDS व्यवस्था में अनियमितताओं पर निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि पात्र लाभुकों को निर्धारित खाद्यान्न का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सके।















