आदित्यपुर-गम्हरिया के बार और रेस्टोरेंट में प्रशासन की सख्ती, 21 साल से कम उम्र वालों के प्रवेश और शराब परोसने पर सख्त रोक

सरायकेला: जिले में बार और रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंट का उत्पाद विभाग ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज और उत्पाद विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों की जांच कर संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बार और रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे, लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी प्रतिष्ठान सरकार और उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित हों।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही उसे शराब परोसी जाएगी। इसके अलावा डीजे, लाइव म्यूजिक या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

उत्पाद विभाग ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) का पालन करने, परिसर में उच्च गुणवत्ता के आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनका रिकॉर्ड निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) और पहचान सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

इसके अलावा प्रतिष्ठानों को केवल निर्धारित क्षमता और लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही संचालन करने की हिदायत दी गई। उपायुक्त ने कहा कि नियमों के उल्लंघन, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही या लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने वाले बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। साथ ही आम लोगों के हितों की रक्षा और वैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

AnupSrivastav
Author: AnupSrivastav

State Prabhari, Jharkhand Zee Bharat News

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