अवैध कॉलोनाइजरों पर सागर कलेक्टर का हंटर! 15 दिन में हटाओ अवैध निर्माण, वरना दर्ज होगी FIR

सागर। बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी विकसित करने के मामलों में सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर अवैध चिन्हांकन एवं निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रहली में कई मामलों में कार्रवाई

कलेक्टर न्यायालय के आदेशों के अनुसार तहसील रहली के विभिन्न ग्रामों और क्षेत्रों में बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग कर छोटे-छोटे भूखंडों के विक्रय के मामले सामने आए हैं।

मौजा रहलीखास में खसरा नंबर 252/97/1/1/1/1/1, रकबा 0.1596 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के मामले में महादेव पिता श्यामलाल साहू, निवासी वार्ड नंबर 04, रहली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

इसी क्षेत्र में खसरा नंबर 193/4/1, 193/5/1, 194/4/1, 194/5/1, 193/4/2, 193/5/2, 194/3/1, 194/3/2, 194/4/2 और 194/5/2 की भूमि, जिसका कुल विवरण आदेश में अलग-अलग रकबे के साथ दर्ज है, पर श्रीमती अनामिका पति संजय, निवासी रहली, के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

बमूराजैसिंह और खमरिया में भी कार्रवाई

ग्राम बमूराजैसिंह, पटवारी हल्का नंबर 21, खसरा नंबर 13/2, रकबा 0.667 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग कर भूखंडों के विक्रय के मामले में रमेश कुमार पिता हरसहाय साहू, निवासी वार्ड नंबर 10, रहली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

वहीं ग्राम खमरिया में खसरा नंबर 496/2/2/1 और 496/2/2/2, रकबा क्रमशः 0.176 और 0.2787 हेक्टेयर भूमि के मामले में विपिन एवं विनीत पिता सुरेशचंद्र जैन, निवासी वार्ड नंबर 10, रहली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

इसी ग्राम में खसरा नंबर 206/1/2, रकबा 0.131 हेक्टेयर भूमि पर कार्रवाई करते हुए विशाल सिंह पिता बैजनाथ ठाकुर, निवासी वार्ड नंबर 02, रहली के मामले में भी आदेश जारी किया गया है।

इसके अलावा खसरा नंबर 537/5, रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग के मामले में श्रीमती कमला पति सुनील जैन, निवासी रहली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

खरीद-बिक्री रोकने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी सूची

कलेक्टर ने मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई से संबंधित जमीनों की क्रय-विक्रय रोकने के लिए सूची उप-पंजीयक कार्यालय को भेजी जाए।

प्रशासन ने संबंधित मामलों में निर्धारित 15 दिवस की समय-सीमा में अनधिकृत निर्माण एवं अन्य अवैध चिन्हांकन हटाने के निर्देश दिए हैं।

निर्धारित अवधि में पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

निर्देशों के अनुसार यदि संबंधित पक्ष निर्धारित अवधि में अनधिकृत निर्माण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन द्वारा निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकास और प्लॉटिंग से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

मध्यप्रदेश के सागर से ब्यूरो चीफ मनोज प्रजापति की खास रिपोर्ट जी भारत न्यूज़

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