हाटगम्हरिया:- राज्य सरकार के निर्देशानुसार “परिवहन कार्यालय आपके द्वार” महाअभियान के अंतर्गत आज पश्चिमी सिंहभूम जिला के हाटगम्हारिया प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल जयपुर पंचायत में विशेष ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया

पश्चिमी सिंहभूम से स्टेट प्रभारी झारखंड अनूप श्रीवास्तव की रिपोर्ट जी भारत न्यूज़

पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया प्रखंड मे शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) के सचिव, जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर ही परिवहन विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़े। शिविर के दौरान कुल 61 आवेदकों ने भाग लिया, जिनमें से 43 आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उनके लर्निंग लाइसेंस स्वीकृत कर जारी किए गए।
इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे ऐसे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा समय पर आवेदन कर परिवहन विभाग की सेवाओं से लाभान्वित हों।

शिविर में उपलब्ध कराई जा रही प्रमुख सुविधाएं

* लर्निंग लाइसेंस: आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं कंप्यूटर आधारित लर्निंग टेस्ट शिविर स्थल पर ही आयोजित किया जा रहा है। टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को तत्काल लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है।

* सड़क सुरक्षा जागरूकता: शिविर के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

आवेदन की प्रक्रिया

जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार शिविर का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों को पूर्व में निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी—

1. निकटतम प्रज्ञा केंद्र अथवा ऑनलाइन सेवा केंद्र के माध्यम से सारथी (Sarathi) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

2. लर्निंग लाइसेंस का निर्धारित शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम (UPI, Google Pay, PhonePe, Paytm अथवा ATM/Debit Card) से ही जमा किया जाएगा। शिविर में किसी प्रकार का नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट अपने साथ अवश्य लाएं।

आवश्यक दस्तावेज

शिविर में निम्नलिखित मूल दस्तावेज एवं उनकी छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है—

* पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र : आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र।

* आयु प्रमाण-पत्र : दसवीं की अंकपत्रिका अथवा अन्य वैध दस्तावेज।

* नवीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

* रक्त समूह (Blood Group) की सही जानकारी।
परिवहन विभाग द्वारा संचालित यह महाअभियान ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निकट ही पारदर्शी, सुलभ एवं समयबद्ध परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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