रिपोर्ट, राजा शफी।
अनंतनाग में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कथित तस्कर का 50 लाख रुपये का मकान कुर्क
बिजबिहाड़ा के गधंगीपोरा में दो मंजिला रिहायशी मकान पर कार्रवाई; एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत पुलिस ने उठाया कदम
अनंतनाग, 16 अक्टूबर 2026। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिजबिहाड़ा क्षेत्र में एक कथित नशा तस्कर के लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के दो मंजिला रिहायशी मकान को कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई।
गधंगीपोरा में स्थित मकान कुर्क

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति गधंगीपोरा, बिजबिहाड़ा निवासी बशीर अहमद डार, पुत्र स्वर्गीय हबीबुल्लाह डार, का दो मंजिला रिहायशी मकान है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई गई है।
कई एनडीपीएस मामलों का हवाला
पुलिस के अनुसार, बशीर अहमद डार का नाम थाना बिजबिहाड़ा में दर्ज कई एनडीपीएस मामलों में सामने आया है। इनमें प्राथमिकी संख्या 83/2023, 216/2024, 139/2025 और 241/2025 शामिल हैं।
इन्हीं मामलों के संदर्भ में पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है।
नशे से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई जारी
अनंतनाग पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क पर रोक लगाना और नशीले पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाना है।
पुलिस ने दोहराया है कि नशा तस्करी में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
नोट: यह खबर पुलिस की ओर से जारी जानकारी पर आधारित है। संबंधित मामलों में आरोपों और संपत्ति की कुर्की से जुड़े अंतिम निष्कर्ष कानूनी प्रक्रिया के अधीन हैं।
















